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अहमदाबाद I जैन त्योहार को लेकर अहमदाबाद में अस्थायी रूप से बूचड़खाने बंद किए जाने पर हाई कोर्ट ने कहा है कि एक- दो दिन बिना मीट खाए भी रहा जा सकता है। कोर्ट ने यह बात याचिकाकर्ता से कही जिसने बूचड़खाने बंद होने के खिलाफ अर्जी दी थी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आदेश दिया है कि 24 से 31 अगस्त तक और फिर 4 सितंबर से 9 सितंबर तक बूचड़खाने बंद रखे जाएं।
कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश ऐक्शन कमिटी गुजरात ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर कहा कि नगर पालिका का यह आदेश लोगों के खाने के अधिकार के खिलाफ है। जस्टिस संदीप भट्ट ने कहा, आप एक या दो दिन बिना मीट खाए भी रह सकते हैं। कमिटी की तरफ से पेश हुए वकील दानिश कुरेशी राजावाला ने कहा कि मामला यह नहीं है कि बिना खाए रहा जा सकता है या नहीं, बल्कि मामला मौलिक अधिकारों का है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कहा था, अहमदाबाद में अब एक ही बूचड़खान है और पर्युषण पर्व की वजह से इसे भी बंद कर दिया गया है। इस बात को लेकर नगर पालिका के कमिश्नर के सामने भी लोग गए थे। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस भट्ट ने मामले को 2 सितंबर तक टाल दिया है।
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि क्या नॉनवेज फूड के ठेले गलियों से हटाए जा रहे हैं। इसपर राज्य सरकार ने जवाब देते हुए इनकार किया था। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार ने नॉनवेज फूड के ठेले हटाने का आदेश दिया है।