बड़ा फैसला : सीरियल ब्लास्ट मामले में रंजन दैमारी की उम्रकैद की सजा बरकरार , चार बरी
थर्ड आई न्यूज

गुवाहाटी I महानगर गुवाहाटी सहित राज्य के अन्य भागों में अक्तूबर 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में मंगलवार को गौहाटी हाई कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी और एनडीएफ (आर) के प्रमुख रंजन दैमारी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इससे पहले सीबीआई अदालत ने रंजन दैमारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने मामले में नौ अन्य आरोपियों के लिए पूर्व के फैसले को ही बरकरार रखा। जबकि, कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।
अब भंग हो चुके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक दैमारी, 2008 में असम को हिला देने वाले सीरियल ब्लास्ट मामले में एक विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 से जेल में है। सीरियल ब्लास्ट मामले में दैमारी मुख्य आरोपी है। हाई कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। इस बीच, अदालत ने मामले में नौ अन्य आरोपियों के लिए पूर्व के फैसले को भी बरकरार रखा। जबकि कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया।